logo

Kurukshetra : गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को सात-सात साल कठोर कैद

कुरुक्षेत्र। ढाई साल पहले लड़ाई-झगड़े के बाद हुई व्यक्ति की मौत के मामले में अदालत ने दो लोगों को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। अदालत ने दोषी कुलवंत कुमार निवासी मुर्तजापुर व विक्रम सिंह निवासी पृथुदक कॉलोनी पिहोवा को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साहब सिंह पुरानी सब्जी मंडी के निकट चाय-ब्रेड की रेहड़ी लगाता था।

0
109 views